देशराज्य

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पुलिस हिरासत में लेते ही शुरू होगी समय की गिनती

DELHI NEWS (Globl times):   सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत और गिरफ्तारी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उसी समय से 24 घंटे की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुलिस की तरफ से औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने का इंतजार नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो भी समय की गिनती हिरासत वाले समय से ही मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना और उसे गिरफ्तार करना दोनों ही उसकी आजादी पर रोक लगाते हैं। ऐसे में पुलिस यह नहीं कह सकती कि जब तक गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक 24 घंटे की समय सीमा शुरू नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में कानून की स्थिति को साफ करते हुए बताया कि किसी व्यक्ति की आजादी सबसे अहम है और उसके साथ जुड़ी कानूनी सुरक्षा का पालन होना जरूरी है।

दरअसल कानून के मुताबिक पुलिस किसी आरोपी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। इस तय समय के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। इस नियम का मकसद यही है कि पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से लंबे समय तक अपने पास न रख सके और उसे समय पर न्यायिक निगरानी मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुलिस की हिरासत और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और साफ हो गई है। अब किसी व्यक्ति को पहले पकड़कर थाने लाने और फिर कुछ समय बाद औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने से 24 घंटे की गिनती आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

यह फैसला आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े अधिकारों की जानकारी होना हर नागरिक के लिए जरूरी है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगने के साथ ही उसके कानूनी अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button