बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए नया आदेश, अब तय फॉर्म में ही मिलेगी छुट्टी

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। अब किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए शिक्षकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) में ही आवेदन करना होगा। यदि आवेदन किसी अन्य प्रारूप में दिया गया तो उसे बिना विचार किए खारिज कर दिया जाएगा।
इन शिक्षकों पर लागू होंगे नए नियम
यह आदेश प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और BPSC से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों पर लागू होगा। हालांकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को नई SOP का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

छुट्टी मंजूरी की नई व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों की आकस्मिक अवकाश (CL) उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक मंजूर करेंगे। वहीं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को छुट्टी लेने के लिए संबंधित BEO से अनुमति लेनी होगी। लंबी अवधि की छुट्टियों के आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रसारित किए जाएंगे।
ई-शिक्षाकोष पर एंट्री होगी अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर स्वीकृत छुट्टी की सर्विस बुक और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करनी होगी। साथ ही छुट्टी स्वीकृत करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो और छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहे। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवकाश स्वीकृति में बिहार सेवा संहिता और विभागीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
