
पंजाब सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिसंबर 2025 को लागू किए गए ये नियम अब पूरी तरह निरस्त कर दिए गए हैं।
पुराने नियम फिर से हुए प्रभावी
सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में पहले से लागू पुराने नियम फिर से प्रभावी हो गए हैं। इनमें पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स 2021 और पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलाज 2018 शामिल हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अब इन्हें ऐसे माना जाएगा जैसे यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स कभी लागू ही नहीं हुए थे।

प्रशासनिक प्रक्रिया पर असर की संभावना
इस बदलाव के बाद शहरी विकास और भवन निर्माण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिल्डिंग मंजूरी और विकास योजनाओं की प्रक्रिया फिर से पुराने नियमों के तहत संचालित होगी, जिससे कुछ परियोजनाओं में देरी या बदलाव संभव है।
आगे के लिए सरकार का प्रावधान
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इन नियमों को लागू करने या समझने में किसी तरह की प्रशासनिक दिक्कत आती है, तो सरकार अलग से आदेश जारी कर सकती है। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई है, जिससे यह फैसला औपचारिक रूप से प्रभावी हो गया है।
