राज्य

बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक, 30 जून 2027 तक लागू रहेगा आदेश

बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चार प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, ट्रांसफर, प्लॉटिंग, लैंड डेवलपमेंट और नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन-किन टाउनशिप क्षेत्रों में लागू हुआ प्रतिबंध?

सरकार ने यह प्रतिबंध चार प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में लागू किया है, जिनमें शामिल हैं—

  • भागलपुर – विक्रमशिला टाउनशिप
  • मुजफ्फरपुर – तिरहुत टाउनशिप
  • छपरा – सारण टाउनशिप
  • सीतामढ़ी – सीतापुरम टाउनशिप

इन क्षेत्रों में फिलहाल किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, ट्रांसफर, प्लॉटिंग, भूमि विकास और नए भवन निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

Ban imposed on the sale and purchase of land in four new greenfield township areas in Biha

सरकार ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इन चारों टाउनशिप का आधुनिक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर विकसित करना है।

यदि इस दौरान अनियोजित तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री या निर्माण कार्य जारी रहता है, तो परियोजना प्रभावित हो सकती है। इसी कारण मास्टर प्लान तैयार होने तक यह रोक लगाई गई है। यह निर्णय बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम, 2012 के तहत लिया गया है।

मास्टर प्लान में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सरकार इन टाउनशिप में विश्वस्तरीय शहरी सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में शामिल होंगे—

  • चौड़ी सड़कें और बेहतर ट्रैफिक नेटवर्क
  • आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र
  • औद्योगिक जोन
  • स्कूल, कॉलेज और अस्पताल
  • पार्क एवं हरित क्षेत्र
  • सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम
  • पेयजल आपूर्ति
  • आधुनिक नागरिक सुविधाएं

सरकार का लक्ष्य भविष्य की आबादी और औद्योगिक विकास के अनुरूप स्मार्ट शहरी ढांचा तैयार करना है।

जरूरतमंद जमीन मालिकों को राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक जरूरत वाले जमीन मालिकों को राहत दी गई है। ऐसे लोग बिहार राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से अपनी जमीन बेच सकेंगे। इच्छुक भूमि स्वामी आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक (MD) को आवेदन देंगे, जिसके बाद संबंधित जिलाधिकारी दस्तावेजों की जांच कर भूमि का मूल्य निर्धारित करेंगे।

बिहार में बनेंगी 12 आधुनिक टाउनशिप

बिहार सरकार राज्य में कुल 12 आधुनिक Greenfield Satellite Township विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनका उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करना, नए आवासीय और औद्योगिक केंद्र विकसित करना तथा निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।

चार प्रमुख टाउनशिप का प्रस्तावित दायरा इस प्रकार है—

  • विक्रमशिला टाउनशिप (भागलपुर): 861 एकड़ कोर एरिया, लगभग 24,000 एकड़ स्पेशल एरिया
  • तिरहुत टाउनशिप (मुजफ्फरपुर): 800 एकड़ कोर एरिया, 20,200 एकड़ स्पेशल एरिया
  • सारण टाउनशिप (छपरा): 550 एकड़ कोर एरिया, 15,400 एकड़ स्पेशल एरिया
  • सीतापुरम टाउनशिप (सीतामढ़ी): 532 एकड़ कोर एरिया, लगभग 10,000 एकड़ स्पेशल एरिया

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो उत्तर बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

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