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UP Helmet Rule: बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, कटेगा ऑनलाइन चालान

उत्तर प्रदेश में बाइक और स्कूटर से सफर करने वालों के लिए हेलमेट नियम और सख्त होने जा रहा है। अब दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर वाहन का ऑनलाइन चालान किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ई-चालान सिस्टम को इस व्यवस्था के मुताबिक अपडेट कर रहा है।

चालक के साथ पीछे बैठे यात्री को भी हेलमेट जरूरी

नई व्यवस्था के तहत यदि बाइक पर दो लोग सफर कर रहे हैं तो दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यानी सिर्फ बाइक चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहनकर नियम का पालन नहीं कर सकेगा। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षा मानकों के अनुसार हेलमेट लगाना होगा।

यह व्यवस्था राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों तक लागू किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले दोनों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पहले भी था नियम, लेकिन नहीं हो रहा था प्रभावी चालान

परिवहन विभाग के मुताबिक सहयात्री के लिए हेलमेट का प्रावधान पहले से मौजूद था, लेकिन तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह अपडेट नहीं होने के कारण इसका प्रभावी तरीके से पालन नहीं कराया जा रहा था।

कुछ जिलों में नियम तोड़ने पर चालान की कार्रवाई हो रही थी, जबकि कई जगहों पर व्यवस्था एक समान तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी। अब विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने के लिए ई-चालान सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है।

UP Helmet Rule: बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, कटेगा ऑनलाइन चालान

21 सितंबर से ई-चालान व्यवस्था बंद

सिस्टम अपग्रेड करने के कारण उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर की रात से ई-चालान व्यवस्था प्रभावित है। विभाग की ओर से डाटा ट्रांसफर और तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार सिस्टम अपडेट होने के बाद ई-चालान प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। मौजूदा योजना के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत से ऑनलाइन चालान व्यवस्था फिर से सक्रिय हो सकती है।

कैमरों से भी कट सकता है चालान

नई व्यवस्था में सिर्फ मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ही नियमों का उल्लंघन पकड़ने तक सीमित नहीं रहेगी। परिवहन विभाग की योजना के अनुसार मोबाइल आधारित चालान सिस्टम के साथ सड़कों पर लगे ITMS कैमरों की मदद से भी नियम तोड़ने वाले दोपहिया वाहनों की पहचान की जा सकेगी।

यदि बाइक पर पीछे बैठा यात्री हेलमेट के बिना पाया जाता है और कैमरे में यह उल्लंघन दर्ज होता है, तो वाहन के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा सकती है।

सड़क हादसों के आंकड़ों को बताया गया वजह

परिवहन विभाग ने पिछले एक साल के सड़क हादसों का अध्ययन कराया है। विभाग के मुताबिक दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना भी एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट को अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। हेलमेट का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में सिर पर गंभीर चोट के जोखिम को कम करना है।

बार-बार नियम तोड़ने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नए सिस्टम में नियमों के उल्लंघन को डिजिटल तरीके से दर्ज करने और तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार लगातार उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

अक्टूबर से पूरी तरह लागू होने की तैयारी

फिलहाल परिवहन विभाग ई-चालान प्रणाली को अपडेट करने में जुटा है। सिस्टम में जरूरी बदलाव और डाटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद ऑनलाइन चालान दोबारा शुरू होंगे।

नई व्यवस्था प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश में बाइक पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बात साफ रहेगी—चालक के साथ पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना होगा। इससे नियम पालन के साथ सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट नियम को पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है। ई-चालान सिस्टम अपडेट होने के बाद पीछे बैठे यात्री के बिना हेलमेट होने पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि ई-चालान दोबारा शुरू होने की सटीक तारीख विभाग के अंतिम तकनीकी अपडेट पर निर्भर करेगी।

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