पटाखों पर रोक के आदेश क्यों नहीं हुए लागू सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

National news (Globltimes): दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने कहा कि जब अदालत की तरफ से साफ निर्देश दिए जाते हैं और फिर भी उनका पालन नहीं होता तो ऐसे आदेशों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्देशों का पालन नहीं होने से उसके आदेश सिर्फ कागजों और सिद्धांतों तक सीमित होकर रह जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई कि त्योहारों के दौरान पटाखों को लेकर बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उनका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत के मुताबिक जब एक ही तरह के आदेशों का बार बार उल्लंघन होता है तो इससे अदालत के निर्देशों का मजाक उड़ने जैसी स्थिति बन जाती है।
दिल्ली एनसीआर में दिवाली के समय पटाखों के इस्तेमाल को लेकर हर साल प्रदूषण का मुद्दा उठता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने या उसे नियंत्रित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।
अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अदालत पटाखों के इस्तेमाल को लेकर क्या निर्देश देती है और दिल्ली सरकार तथा CAQM को आगे क्या कदम उठाने होंगे यह फैसला आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
