निष्क्रिय PAN Card से किया वित्तीय लेनदेन तो हो सकती है जेल तक की नौबत जानिए नया नियम

PAN Card: आज के समय में कोई भी वित्तीय काम बिना पैन और आधार के पूरा नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब भी कई लोगों ने इसे नहीं जोड़ा है। ऐसे लोगों का पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो चुका है।
निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल अब पड़ेगा भारी
जो लोग अब भी इनएक्टिव पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेनदेन में कर रहे हैं उन्हें अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत ऐसे हर लेनदेन पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी कर दी है।
कब होता है पैन निष्क्रिय
अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसका पैन स्वतः निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा पैन अब आयकर या बैंकिंग से जुड़े अधिकतर कार्यों में मान्य नहीं होता है। फिर भी अगर इसका उपयोग किया गया तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
दो पैन कार्ड रखना भी अपराध है
अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो यह भी गलत है। ऐसे में एक पैन को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। अगर गलती से दो पैन बन गए हैं और व्यक्ति कारण स्पष्ट कर देता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर अतिरिक्त पैन को सरेंडर किया जा सकता है।
किन कामों पर लग सकता है जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग बैंक खाता खोलने में या प्रॉपर्टी खरीदने में करता है तो हर बार ₹10000 तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेश आयकर रिटर्न फाइलिंग और लोन आवेदन जैसे काम भी इस दायरे में आते हैं।