राज्यराजनीति

गौतमबुद्ध नगर में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, जुलूस और प्रदर्शनों पर सख्ती

त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के बीच गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक लागू प्रतिबंधों के तहत बिना अनुमति जुलूस, भीड़ जुटाने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।

10 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस का कहना है कि त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है।

बिना अनुमति जुलूस निकालने पर रोक

जारी निर्देशों के मुताबिक, बिना अनुमति जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है, जिनसे दूसरे लोगों को परेशानी हो या विवाद की स्थिति पैदा हो।

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सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले बरतें सावधानी

पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की है। संवेदनशील मामलों से जुड़ी किसी भी खबर को बिना पुष्टि के साझा करने से बचने की सलाह दी गई है।

त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पुराने वीडियो और भ्रामक दावे तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी संदेश या वीडियो की सत्यता जांचना जरूरी है।

हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश

प्रतिबंधात्मक आदेशों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने जैसी गतिविधियों पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक आयोजनों में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी पुलिस को देने की सलाह भी दी गई है।

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