PF withdrawal: 7.5 करोड़ PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बदले नियम से आसान हुआ घर खरीदना

PF withdrawal: EPFO ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे नौकरीपेशा लोगों को घर खरीदने में काफी मदद मिलेगी। अब PF खाता खुलने के सिर्फ तीन साल बाद ही सदस्य अपने फंड से पैसा निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा पांच साल थी। इस नए नियम से पहली बार घर खरीदने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा।
90% राशि निकाल सकेंगे डाउन पेमेंट के लिए
EPF स्कीम 1952 के नए जोड़े गए नियम पैरा 68-BD के अनुसार अब EPFO सदस्य अपने खाते से 90% तक की राशि निकाल सकते हैं। यह पैसा घर की डाउन पेमेंट या EMI भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा किसी सदस्य को केवल एक बार ही जीवन में दी जाती है।
प्रक्रिया हुई पहले से आसान और तेज़
अब PF से पैसा निकालना पहले के मुकाबले काफी सरल हो गया है। पहले जहां दावे की जांच के लिए 27 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी, अब केवल 18 पैरामीटर पर ही काम हो रहा है। EPFO दावा कर रहा है कि 95% मामलों में अब 3 से 4 दिन में ही क्लेम सेटल हो रहे हैं। इससे सदस्यों को राहत मिलेगी और घर खरीदने की प्रक्रिया तेज़ हो सकेगी।
ऑटो सेटलमेंट की लिमिट भी बढ़ी
पहले तक केवल ₹1 लाख तक के क्लेम को ऑटोमैटिकली सेटल किया जाता था। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि बिना ज्यादा कागजी कार्यवाही के भी बड़ी रकम जल्द मिल सकेगी। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो जल्द घर की बुकिंग करना चाहते हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर में भी दिखेगा असर
विशेषज्ञ मानते हैं कि EPFO के इस फैसले का असर रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ेगा। जैसे-जैसे लोगों को PF से घर के लिए पैसा निकालना आसान होगा, वैसे-वैसे फ्लैट और घरों की मांग भी बढ़ेगी। यह बदलाव लाखों ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो नौकरी कर रहे हैं और अपने घर का सपना देख रहे हैं।