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₹1000 करोड़ की संपत्ति जब्त: कौन है मोहम्मद इकबाल जिसे कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा अपराधी?

आर्थिक अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने उत्तर प्रदेश के चर्चित खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करवाने में सफलता हासिल की है। 31 मार्च 2026 को आए अदालत के फैसले में सख्त रुख अपनाते हुए करीब ₹1000 करोड़ की तीन चीनी मिलों को जब्त करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई Fugitive Economic Offenders Act (FEOA) के तहत की गई है, जिसे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लागू किया गया था।

कोर्ट के आदेश के बाद अब इकबाल से जुड़ी सभी प्रमुख संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएंगी। जांच एजेंसियों के अनुसार, इकबाल लंबे समय से देश से फरार है और कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे मामलों में FEOA कानून एजेंसियों को यह अधिकार देता है कि आरोपी की अनुपस्थिति में भी उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके।

कौन है मोहम्मद इकबाल?

मोहम्मद इकबाल उत्तर प्रदेश का एक बड़ा खनन कारोबारी और पूर्व विधान परिषद सदस्य रह चुका है। उस पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी जमीनों के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। बताया जाता है कि खनन कारोबार के जरिए उसने हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी की और प्रदेश की राजनीति में भी मजबूत पकड़ बना ली थी।

कब बदला खेल?

साल 2017 के चुनाव में हार के बाद इकबाल के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस ने उसे गैंग लीडर घोषित किया और उसके परिवार व सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा गया। इसी दौरान वह देश छोड़कर फरार हो गया। बाद में उसके भाई, बेटों और कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।

पहले भी हो चुकी कार्रवाई

इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 में इकबाल से जुड़ी एक कथित अवैध यूनिवर्सिटी को जब्त किया था। अब चीनी मिलों की जब्ती को एजेंसी की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

क्या है इसका संदेश?

इस कार्रवाई से साफ संकेत गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले और देश छोड़कर भागने वाले आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए सरकार और एजेंसियां सख्त रुख अपना रही हैं। चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से बच पाना अब आसान नहीं है।

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