Supreme Court ने दी बड़ी राहत! दिल्ली-एनसीआर में Diwali 2025 पर अब ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे

दिवाली के पहले उत्सव के माहौल को देखते हुए, Supreme Court ने बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की शर्तों के साथ अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले कुछ निश्चित घंटों के लिए ही किया जा सकता है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
पटाखों के उपयोग का समय और बिक्री की अवधि
Supreme Court ने निर्देश दिया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ही की जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन, पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकते हैं। इन पटाखों को केवल उन स्थानों पर बेचा जाएगा, जिन्हें जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से निर्धारित करेंगे। इन स्थानों की जानकारी व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाई जाएगी, ताकि लोग आसानी से ग्रीन पटाखों की खरीद कर सकें।
सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था
अदालत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग टीम बनाएं। इन टीमों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे। ये टीमें सुनिश्चित करेंगी कि केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। यदि कोई दुकानदार या कंपनी इस आदेश का उल्लंघन करती है, तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बारीयम युक्त पटाखे, स्ट्रिंग पटाखे और NEERI द्वारा अप्रूव न किए गए पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण रोक और पर्यावरण निगरानी
Supreme Court ने आदेश दिया कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री (ई-कॉमर्स) पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो पूर्ण प्रतिबंध फिर से लगाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार करें और उसे कोर्ट में जमा करें। अदालत ने दिल्ली-NCR के सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश की एक प्रति भेजने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी।