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TAXASSIST: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर! आयकर विभाग ने लॉन्च किया TAXASSIST टूल

TAXASSIST: देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग ने एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब टैक्स भरने वालों को ITR भरने या टैक्स छूट से जुड़ी किसी भी उलझन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आयकर विभाग ने TAXASSIST नामक एक नया टूल लॉन्च किया है। इसका मकसद टैक्स से जुड़ी सभी परेशानियों को आसान भाषा में समझाकर समाधान देना है।

धारा 80GGC को लेकर आएगा स्पष्टीकरण

आयकर विभाग ने TAXASSIST की उपयोगिता को समझाने के लिए धारा 80GGC का उदाहरण दिया है। यह धारा उन टैक्सपेयर्स को छूट देती है जो राजनीतिक पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान करते हैं। विभाग ने बताया कि कुछ लोग गलती से या जानबूझकर इस छूट का गलत दावा कर देते हैं जिससे बाद में उन्हें नोटिस या जांच का सामना करना पड़ सकता है। TAXASSIST उन्हें यह बताता है कि क्या सुधार करना है और क्या दस्तावेज सुरक्षित रखने हैं।

गलत दावा करने पर क्या करें?

अगर किसी टैक्सपेयर ने अनजाने में गलत छूट का दावा कर लिया है तो TAXASSIST उन्हें सलाह देगा कि वे रिटर्न को संशोधित करें या ITR-U फाइल करें और टैक्स व ब्याज जमा करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आयकर विभाग की ओर से जुर्माना या जांच की कार्रवाई की जा सकती है।

फर्जी डोनेशन पर सख्त चेतावनी

यदि कोई टैक्सपेयर फर्जी राजनीतिक चंदा दिखाकर टैक्स छूट का दावा करता है तो यह टैक्स चोरी की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में TAXASSIST उन्हें ITR-U फाइल करने और बकाया टैक्स व ब्याज जमा करने की सलाह देगा ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इस सुविधा से टैक्सपेयर्स को स्पष्ट और समय पर मार्गदर्शन मिलेगा।

15 सितंबर तक बढ़ी रिटर्न भरने की तारीख

इस बार आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को और राहत देते हुए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोग बिना किसी जल्दबाजी और भ्रम के सही तरीके से अपना रिटर्न भर सकें। TAXASSIST जैसे टूल्स से टैक्स फाइलिंग अब और भी सरल और पारदर्शी बन रही है।

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