PAN Rule Changes: छोटे ट्रांजैक्शन में राहत, लेकिन बड़े लेन-देन पर अब PAN दिखाना अनिवार्य

PAN Rule Changes: 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए कारोबारी साल के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और सबके लिए समझने योग्य बनाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स 2026 और ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किए हैं और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। इन ड्राफ्ट नियमों में PAN कार्ड के इस्तेमाल और उसकी लिमिट्स में बदलाव प्रस्तावित हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे असर डालेंगे।
कैश ट्रांजैक्शन और गाड़ी खरीद में नई PAN लिमिट
ड्राफ्ट नियमों के अनुसार अब बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए PAN तभी दिखाना होगा जब एक वित्तीय वर्ष में किसी एक या ज्यादा अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा लेन-देन हो। वर्तमान में यह लिमिट एक दिन में 50,000 रुपये है। इसके अलावा, गाड़ी खरीदते समय PAN तभी देना होगा जब मोटरसाइकिल या कार की कीमत 5 लाख रुपये से अधिक हो। इसका उद्देश्य छोटे ट्रांजैक्शन के लिए अनावश्यक दस्तावेजी जटिलताओं को खत्म करना और केवल बड़े लेन-देन पर फोकस करना है।

होटल, इवेंट और रियल एस्टेट में राहत
हॉस्पिटैलिटी और इवेंट सेक्टर में भी नई राहत दी गई है। नए ड्राफ्ट नियमों के तहत होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर या इवेंट मैनेजर को की जाने वाली पेमेंट पर PAN तभी दिखाना होगा जब राशि 1 लाख रुपये से ज्यादा हो। मौजूदा नियम के तहत यह लिमिट 50,000 रुपये थी। रियल एस्टेट में भी बदलाव हुआ है। अगर किसी प्रॉपर्टी की खरीदी, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की वैल्यू 20 लाख रुपये से ज्यादा हो तो PAN देना अनिवार्य होगा, जबकि अब तक यह लिमिट 10 लाख रुपये थी।
इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव और भविष्य की तैयारी
इंश्योरेंस सेक्टर में भी नए नियम लागू होंगे। अब अकाउंट-बेस्ड इंश्योरेंस रिलेशन्स के लिए PAN जरूरी होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक होने पर PAN देना आवश्यक होता था। नए बदलाव से सभी बड़े लेन-देन और फाइनेंशियल रिलेशनशिप में टैक्स कंप्लायंस आसान और पारदर्शी होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और रोजमर्रा के छोटे ट्रांजैक्शन में लोगों की परेशानी कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
