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NCLAT ने लगाया बड़ा निर्देश! जयप्रकाश एसोसिएट्स की ईओआई प्रक्रिया पर तुरंत लगाएं रोक

इंसॉल्वेंसी अपील ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को आदेश दिया है कि वह जयप्रकाश एसोसिएट्स ग्रुप की दो कंपनियों जयप्रकाश पावर वेन्चर और जयपी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के निवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई के आमंत्रण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का फैसला करे। यह मामला तेजी से सुलझाने को कहा गया है।

एनसीएलटी ने अप्रैल में लगाई थी रोक

अलाहाबाद बेंच ने 29 अप्रैल 2025 को एक आदेश में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के कर्ज के मामले में ईओआई प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस में है। इस रोक के आदेश को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी एनएआरसीएल ने NCLAT में चुनौती दी थी।

NCLAT ने लगाया बड़ा निर्देश! जयप्रकाश एसोसिएट्स की ईओआई प्रक्रिया पर तुरंत लगाएं रोक

कर्ज वसूली का अधिकार एनएआरसीएल को सौंपा गया

बैंकों द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को दिए गए 85 प्रतिशत कर्ज की वसूली का अधिकार एनएआरसीएल को दिया गया है। NCLAT की तीन सदस्यीय बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अलाहाबाद बेंच के सामने 26 मई 2025 को तय है। इसलिए NCLAT ने एनसीएलटी को निर्देश दिया कि वह कर्जदारों की समिति और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की रिपोर्ट को गंभीरता से देखे।

मामले की पूरी कहानी क्या है

29 अप्रैल के आदेश में अलाहाबाद बेंच ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया रोक दी थी। यह कंपनी अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में है। एनएआरसीएल, जो बैंकों के कर्ज का 85 प्रतिशत रखता है, ने इस आदेश को चुनौती दी थी। तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि सुनवाई 26 मई को होगी इसलिए एनसीएलटी को मामले पर बिना किसी पूर्व टिप्पणी के निर्णय लेना चाहिए।

एनसीएलएटी का अंतिम निर्देश

एनसीएलएटी ने कहा है कि चूंकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस समयबद्ध है इसलिए एनसीएलटी को मामले की सुनवाई तय तारीख पर या जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और कर्जदार समिति की तरफ से दिए गए जवाबों को ध्यान से परखा जाना चाहिए और फैसले में तटस्थता बरती जाए।

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