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National Herald case: राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया-राहुल गांधी पर 142 करोड़ की आपराधिक संपत्ति से लाभ का आरोप

National Herald case: रूस एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 142 करोड़ रुपए की आपराधिक संपत्ति से लाभ उठाया है। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी सम पित्रोदा और अन्य को नोटिस जारी किया है।

ED का दावा और संपत्ति से जुड़ा पक्ष

ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति को अपराध की आय माना जाएगा। इसमें केवल निर्धारित अपराधों से नहीं बल्कि उन संपत्तियों से जुड़ी आय भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया और राहुल गांधी जो यंग इंडियन में 76 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं ने विश्वासघात किया है।

National Herald case: राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया-राहुल गांधी पर 142 करोड़ की आपराधिक संपत्ति से लाभ का आरोप

यंग इंडियन द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण

ED के अनुसार यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से 90.25 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में खरीदी। यह सौदा संदिग्ध माना जा रहा है। ED ने आरोप लगाया है कि इस तरह की संपत्तियों का अधिग्रहण आपराधिक साजिश के तहत किया गया है।

ED का चार्जशीट दाखिल करना

पिछले महीने ED ने सोनिया राहुल और अन्य पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली की रूस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी आरोपी नंबर एक और राहुल गांधी आरोपी नंबर दो बनाए गए हैं। चार्जशीट में आयकर विभाग के 2017 के आकलन आदेश को भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय हेराल्ड मामले का इतिहास

राष्ट्रीय हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। यह कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने इसका प्रकाशन किया। 2008 में आर्थिक कठिनाइयों के कारण अखबार बंद हो गया और AJL का कांग्रेस पार्टी पर 90 करोड़ से अधिक कर्जा हो गया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया राहुल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है।

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