Income Tax Return Filing: करोड़ों ने किया रिटर्न सबमिट, आपका नंबर अभी तक नहीं आया?

Income Tax Return Filing: आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और अब इसके लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। अभी तक देशभर के करदाताओं द्वारा 4.66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.23 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरी समय पर पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें आना आम बात है, इसलिए अंतिम क्षण पर रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए।
ITR-V से करें रिटर्न की पुष्टि
जब आप आयकर रिटर्न दाखिल कर देते हैं तो आयकर विभाग एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जारी करता है, जिसे ITR-V कहा जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। इसे देखने के लिए करदाता को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। फिर ‘e-file’ → ‘Income Tax Returns’ → ‘View Filed Returns’ पर जाकर ITR-V डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में आपका पैन नंबर, आकलन वर्ष, फाइलिंग की तारीख और रिटर्न की स्थिति जैसी जानकारी दर्ज होती है।
रिटर्न वेरिफिकेशन और बैंक विवरण की शुद्धता जरूरी
रिटर्न तभी वैध माना जाएगा जब उसका ई-वेरिफिकेशन किया गया हो। इसके लिए करदाता आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या फिर साइन किए हुए ITR-V को सीपीसी बेंगलुरु भेजकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। वहीं, अगर आपने टैक्स रिफंड क्लेम किया है तो आपके बैंक खाते का विवरण बिल्कुल सही होना चाहिए। सही अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ-साथ बैंक खाता पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड और ई-वेरिफाइड होना जरूरी है।
रिफंड स्टेटस पर रखें नजर
अगर आपने टैक्स रिफंड क्लेम किया है तो उसका स्टेटस आयकर विभाग की वेबसाइट या एनएसडीएल रिफंड पोर्टल पर देखा जा सकता है। कई बार गलत बैंक डिटेल्स या टीडीएस में गड़बड़ी की वजह से रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी सभी जानकारियों की जांच कर लें और यह सुनिश्चित करें कि रिटर्न सही तरीके से दाखिल और वेरिफाई किया गया है। समय रहते यह सावधानियां बरतकर आप न केवल अंतिम समय की परेशानी से बच सकते हैं बल्कि अपने रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज कर सकते हैं।